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Muzaffarpur निगम चुनाव में नामांकन और सिंबल आवंटन के समय नहीं निकलेगा जुलूस,प्रत्याशी पर रहेगी ये बंदिशें

नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने और चुनाव के दौरान खर्चीले अभियान को पूरी तरह रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवार व उनके समर्थकों द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार व कटआउट नहीं लगाया जायेगा.

नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने और चुनाव के दौरान खर्चीले अभियान को पूरी तरह रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को दिशा-निर्देश जारी किया है. इसमें कहा है कि दबंग व बाहुबली उम्मीदवारों द्वारा शहर के सड़क व गलियों में लंबे काफिले के साथ चुनाव प्रचार किया जाता है. इस कारण रास्ता जाम होता है और आमलोगों को परेशानी होती है. ऐसे में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि चुनाव प्रचार में तीन से अधिक गाड़ियों का कोई काफिला निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी. आदेश आने के बाद चुनावी गर्मी बढ़ गयी है. प्रत्याशी अपने अपने इलाके में चुनाव की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुट गए हैं.

नहीं लगेगा तोरण और कटआउट

उम्मीदवार व उनके समर्थकों द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार व कटआउट नहीं लगाया जायेगा. सार्वजनिक अथवा निजी भवन, दिवार पर नारा लिखने, अन्य प्रचार सामग्री साााटने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. स्थानीय प्राधिकार द्वारा नियत स्थानों पर प्रचार को लेकर भुगतान के आधार पर होर्डिंग लगाये जा सके हैं, लेकिन स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद विस्तारित नहीं किया जायेगा. नामांकन दाखिल करने, संवीक्षा और चुनाव चिह्न मिलने के बाद लंबे काफिले के साथ निकलते है. इसमें पूरी तरह से जुलूस पर पाबंदी रहेगी. आयोग ने प्रत्याशियों को लेकर पूरी गंभीरता से आदेश जारी किया है.

आदेश के नहीं पर होगी गंभीर कार्रवाई

निर्वाची पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत निर्देश दे, ताकि अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्देश का सख्ती से पालन हो सके. अभ्यर्थियों को अच्छे तरह से समझाया जाये कि आयोग के निर्देश की अवहेलना अत्यंत गंभीरता से ली जायेगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी. चुनाव आयोग दिए गए आदेशों का सही से पालन हो इसके लिए काफी गंभीरता से प्रत्याशियों पर नजर रख रहा है. साथ ही, उनके किए खर्च का भी हिसाब लिया जाएगा.

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