Lok Sabha Elections: मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया ये निर्देश

Author Ashish jha
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Supreme Court

Lok Sabha Elections: मुंगेर. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें प्रदेश के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी.

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Lok Sabha Elections: मुंगेर. लोकसभा चुनाव के छह चरण खत्म हो चुके हैं. सातवें और आखिर चरण की वोटिंग एक जून को होनी है. वहीं, चार जून को परिणाम घोषित किया जाना है. सातवें चरण की वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें प्रदेश के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. यहां कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बूथ कैप्चरिंग हुई थी. इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है.

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अनिता देवी ने लगाया था धांधली का आरोप

राजद उम्मीदवार अनीता देवी ने मुंगेर में मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. आरजेडी की उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका दाखिल की थी. याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी.. राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया. दरअसल आरोप में कहा गया था कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से कथित तौर पर बूथ कैप्चरिंग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दरअसल अनीता देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुंगेर लोकसभा में 45 बूथों पर मतदान के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान अधिकारियों की मिली-भगत से बड़े पैमाने पर धांधली की गई. याचिका में कहा गया कि इसका विरोध करने वालों से मारपीट भी की गई. इसे लेकर13 मई को एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. जिला निर्वाचन अधिकारी से जब इस मामले को लेकर मुलाकात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

अनीता देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का कोर्ट निर्देश दे. साथ ही मुंगेर के 45 बूथों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चत कराने को लेकर भी कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देशित करे. हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से अब मना कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है. मुंगेर से जदयू और भाजपा के उम्मीदवार ललन सिंह चुनावी मैदान में हैं. वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अनीता देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है.

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