स्टॉक पंजी व लाइसेंस अपडेट नहीं रहने पर उर्वरक दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

Updated:
विज्ञापन
स्टॉक पंजी व लाइसेंस अपडेट नहीं रहने पर उर्वरक दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में दुकानदारों को मिला निर्देश

विज्ञापन

तारापुर. ई-किसान भवन तारापुर में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संदीप राज की अध्यक्षता में हुई. इसका संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सीताराम ने किया. बैठक में दुकानदारों को स्टॉक पंजी अपडेट रखने, लाइसेंस रिनुअल कराने एवं रात में उर्वरक नहीं बेचने का निर्देश दिया. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने बताया कि किसानों को इस बार यूरिया की कोई दिक्कत नहीं होगी. डीएपी बाजार में पांच प्रकार का आया हुआ है, जिसका मूल्य अलग-अलग है. किसानों को यह अंकित मूल्य पर ही देना है. दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है तो वैसे दुकानदार कीटनाशक और उर्वरक का लाइसेंस बनवा लें. जिनके लाइसेंस की वैधता खत्म हो गयी है वे रेनुअल करा लें. जांच होने पर ऐसा नहीं कराने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही माप-तौल का भी लाइसेंस होना आवश्यक है. वहीं बीडीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी दुकानदार अपने दुकान पर नोटिस बोर्ड अवश्य लगाएं और स्टॉक पंजी अपडेट रखें. दुकानदारों ने भी पॉश मशीन में खराबी और माप-तौल लाइसेंस के रिनुअल में परेशानी की बात कही. प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि स्टॉक में उपलब्ध सामानों की जानकारी प्रतिदिन बोर्ड पर अंकित करें. रात्रि में किसी भी हाल में उर्वरक की बिक्री नहीं करनी है. मौके पर सीओ संतोष कुमार, पूर्व उपप्रमुख जयकृष्ण सिंह, जितेंद्र कुशवाहा, ई.धर्मवीर भारती, कृषि समन्यवयक विभंजन सिंह, मनोज कापरी, कृषि सलाहकार राजीव कुमार, नारायण पंडित, राजकुमार, चंदन कुमार गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन