प्रतिबंध के बावजूद नगर परिषद क्षेत्र में खुले में हो रही मांस-मछली की बिक्री

बिहार सरकार ने प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु नगर परिषद क्षेत्र जमालपुर के कई इलाकों में खुले में मांस मछली की बिक्री हो रही है.
जमालपुर. बिहार सरकार ने प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु नगर परिषद क्षेत्र जमालपुर के कई इलाकों में खुले में मांस मछली की बिक्री हो रही है, जबकि दूसरी तरफ नगर विकास मंत्रालय ने नगर परिषद को नोटिफिकेशन भेज कर खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है.
भीड़ वाले इलाके में होती है मांस-मछली की बिक्री
वैसे तो नगर परिषद क्षेत्र के बाहर भी कई इलाकों में खुले में मांस मछली की बिक्री की जाती है, परंतु नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत भी खुले में मांस-मछली की ब्रिकी हो रही है. जमालपुर के कई इलाके में चिकन की दुकान खुली हुई है. जहां सड़क किनारे स्थाई रूप से ढांचा तैयार कर वहां चिकन की बिक्री की जाती है. नगर परिषद क्षेत्र के कारखाना गेट संख्या छह के साथ ही लोको कॉलोनी रोड में तो लगभग 50 दुकान ऐसी है, जहां खुले में मांस-मछली की बिक्री होती है. इसके अतिरिक्त जमालपुर-मुंगेर मुख्य सड़क मार्ग, स्टेशन रोड, अल्बर्ट रोड, डीडी तुलसी रोड, नयागांव, मंगरौड़ा चौक, बड़ी आशिकपुर में सड़क के किनारे स्थाई या अस्थाई दुकान बनाकर मटन और चिकन की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि भीड़ वाले इलाके रेलवे स्टेशन के निकट खुले में मांस मछली की बिक्री हो रही है.
नगर विकास मंत्रालय ने नगर परिषद को भेजा नोटिफिकेशन
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 21 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें नगर निकाय के अधीन मांस-मछली की अवैध दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस-मछली की अवैध दुकानें संचालित है. जो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है. ऐसी दुकान या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित है या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है. साथ ही खुले में तथा अस्वास्थ्याप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है. जबकि मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. ऐसी दुकान धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य भीड़ वाली सार्वजनिक स्थलों के निकट है. जिसे लेकर ऐसी दुकानों के लिए उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए और बिना अनुज्ञप्ति की संचालित अवैध दुकानों को बंद किया जाए.
विभाग द्वारा खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. जमालपुर में कार्रवाई की जाएगी और खुले में मांस मछली की बिक्री को बंद कराया जाएगा.विजयशील गौतम, कार्यपालक पदाधिकारीB
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