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माओवादियों ने जारी किया जज को सजा देने का फरमान

अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. प्रशासन पूरे स्थिति पर नजर रखे हुए है. आशीष भारती, एसपी, मुंगेर मुंगेर/चानन : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा पांच माओवादियों को फांसी की सजा दिये जाने के विरोध में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) ने […]

अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. प्रशासन पूरे स्थिति पर नजर रखे हुए है.

आशीष भारती, एसपी, मुंगेर
मुंगेर/चानन : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव द्वारा पांच माओवादियों को फांसी की सजा दिये जाने के विरोध में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) ने जज को जन अदालत में हाजिर कर मौत की सजा देने का एलान किया है. साथ ही इसके विरोध में 28 व 29 मई को पूर्व बिहार के मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बांका व भागलपुर में बंदी की घोषणा की है.
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28 व 29 मई…
बयान जारी कर कहा है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पांच निर्दोष किसानों विपिन मंडल, अधिकलाल पंडित, रत्तु कोड़ा, मन्नू कोड़ा, बानो कोड़ा को फांसी की सजा सुनायी है. पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है. इस निर्णय के विरोध में 28 व 29 मई को पूर्व बिहार के पांच जिले मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बांका और भागलपुर में बंदी किया जायेगा. विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि पांच निर्दोष किसानों को मौत की सजा सुनाने वाले जल्लाद व जन विरोधी प्रतिक्रियावादी न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को जन अदालत में हाजिर कर मौत की सजा दी जायेगी.
क्या था मामला
10 अप्रैल 2014 को जमुई संसदीय क्षेत्र के मतदान के दिन तड़के जब सीआरपीएफ के जवान भीमबांध कैंप से चुनाव कराने के लिए निकल रहे थे तो गंगटा जंगल के सवा लाख बाबा स्थान के समीप 50-60 की संख्या में भाकपा माओवादी के सदस्यों ने बारुदी सुरंग विस्फोट किया था. जिसमें सीआरपीएफ के दस सुरक्षाकर्मी घायल हो गये थे. विस्फोट के बाद माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर अंधाधुन फायरिंग की थी. जिसमें दो जवान हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय की जहां मौत हो गयी थी. वहीं सीआरपीएफ के जवान अशोक बेसरा, राघवेंद्र सिंह, धर्मात्मा कुमार सिंह, धर्मपाल, रामपाल, विक्रम सिंह एवं विश्वनाथ माओवादियों के गोली से घायल हो गये थे. इस मामले में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने 25 मई को भादवि की धारा 302 के तहत पांच माओवादियों को फांसी की सजा सुनायी है.

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