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किसान हत्याकांड में शंकर को आजीवन कारावास

रंगदारी नहीं देने के विवाद में 4 जून 1995 को कर दी थी किसान लड्डू राम की गोली मार कर हत्या मुंगेर : शिवकुंड दियारा में परवल तोड़ रहे किसान लड‍्डू राम की हत्या के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्रीनारायण पंडित ने अभियुक्त शंकर यादव को भादवि की […]

रंगदारी नहीं देने के विवाद में 4 जून 1995 को कर दी थी किसान लड्डू राम की गोली मार कर हत्या
मुंगेर : शिवकुंड दियारा में परवल तोड़ रहे किसान लड‍्डू राम की हत्या के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश श्रीनारायण पंडित ने अभियुक्त शंकर यादव को भादवि की धारा 302, 149 तथा 27 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और फिर सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा मुकर्रर की गयी.
सत्रवाद संख्या 780/96 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी शंकर यादव को हत्या के मामले में दोषी पाया और सजा सुनायी गयी.
इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों को पूर्व में ही सजा दी गयी थी. बताया जाता है कि 4 जून 1995 की सुबह धरहरा थाना क्षेत्र के शिवकुंड निषाद टोला निवासी सिपाही राम का पुत्र लड‍्डू राम परवल तोड़ने अपने खेत गया था. जब वह परवल तोड़ रहा था तो उसी समय छह की संख्या में हथियार से लैस अपराधी वहां पहुंचे और लड‍्डू राम से कहा कि परवल तभी तोड़ सकते हो जब प्रति बीघा 200 रुपये रंगदारी दोगे.
इसी मामले को लेकर हुए विवाद में शंकर यादव ने अपने राइफल से लड‍्डू राम को गोली मार दी. उसे स्थानीय किसानों ने उठा कर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर लाया. लेकिन इलाज के दौरान कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गयी. इस मामले में मृतक के पिता सिपाही राम के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 122/95 दर्ज की गयी थी और पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जहां सुनवाई के दौरान आरोपित शंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा दी गयी.

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