अब तक नहीं बनी बात

Updated at :01 Apr 2017 8:36 AM
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अब तक नहीं बनी बात

गुरुवार को हुआ था हंगामा जमालपुर : प्रदेश का सर्वप्रथम नगरपालिका का गौरव प्राप्त जमालपुर नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स का मामला पिछले 17 वर्षों से लटका पड़ा है. इसको लेकर नागरिक मंच के बैनर तले लड़ाई भी बदस्तूर तभी से जारी है. परंतु न तो नगर परिषद बोर्ड, न ही जिला प्रशासन और न […]

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गुरुवार को हुआ था हंगामा
जमालपुर : प्रदेश का सर्वप्रथम नगरपालिका का गौरव प्राप्त जमालपुर नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स का मामला पिछले 17 वर्षों से लटका पड़ा है. इसको लेकर नागरिक मंच के बैनर तले लड़ाई भी बदस्तूर तभी से जारी है. परंतु न तो नगर परिषद बोर्ड, न ही जिला प्रशासन और न ही कोई विभागीय मंत्री द्वारा इसका हल निकाला जा सका है.
1998-99 में हुआ था वर्तमान टैक्स फिक्सेशन: बताया जाता है कि वर्ष 1998-99 में रेलनगरी जमालपुर में नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स का फिक्सेशन किया गया था. तब नगर परिषद नगरपालिका कहा जाता था. उस समय बोर्ड सस्पेंड था तथा कोई कार्यपालक पदाधिकारी भी यहां नहीं थे.
तब नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी द्वारा नपकर्मियों के सहयोग से ही पूरे होल्डिंग धारकों का होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर दिया गया था. नागरिक मंच का दावा है कि उस समय किये गये टैक्स का न तो गजट किया गया, नहीं सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का पालन ही किया गया. और तो और उसके बाद से वर्ष 2002-07, वर्ष 2007-12 तथा वर्तमान बोर्ड 2012-17 द्वारा ही इसका हल निकाला जा सका है.
कई अधिकारियों से लगायी गयी गुहार: होल्डिंग टैक्स को लेकर मंच द्वारा अनेकों बार शहर में आंदोलन चलाया गया. संबद्ध सक्षम पदाधिकारियों से गुहार लगाई. कई बार वार्ता की गई तो कई मौके पर धरना प्रदर्शन भी किया गया. कई मौके ऐसे आये कि जिला प्रशासन को आंदालेन में हस्तक्षेप करना पड़ा. विगत 22 अगस्त 2013 को जुबली वेल चौक पर वृहत आंदोलन के दौरान पुलिस को मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना पड़ा था.
इस क्रम में मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 17 वर्षों के दौरान सभी जिला पदाधिकारियों, नगर विकास मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा लोकायुक्त से मिल कर मामले के निष्पादन की गुहार लगाई गई थी. परंतु कोई हल नहीं निकल पाया. इसी क्रम में पिछले 29 मार्च को नगर विकास विभाग के नगरपालिका निदेशक द्वारा भी आदेश दिया गया था, जिसके कारण गुरुवार को नप कार्याजय में जोरदार हंगामा भी हुआ था.
क्या है होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी
होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में आरंभ से ही गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता रहा है. मंच का कहना है कि इस दौरान जहां सरकार ने साढ़े सात से नौ प्रतिशत होल्डिंग निर्धारण का आदेश दिया है, वहीं जमालपुर में गड़बड़ी करते हुए साढ़े 32 प्रतिशत टैक्स का निर्धारण कर दिया गया है.
जबकि समीप के मुंगेर ननि में नपा अधिनियम के अनुसार मात्र 9 प्रतिशत होल्डिंग का निर्धारण है. हालांकि मंच का यह आरोप है कि लेनदेन तथा पैरवी के आधार पर झोपड़ी से महलों का तथा महल से झोपड़ी का होल्डिंग निर्धारित कर दिया गया है.
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