लोक शिकायत अधिकार अधिनियम. साठ दिनों के अंदर होगी सुनवाई
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पहले दिन चार केंद्रों में 14 मामले दर्ज
लोक शिकायत अधिकार अधिनियम. साठ दिनों के अंदर होगी सुनवाई जिले के चार शिकायत निवारण केंद्र पर बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को कुल 14 मामले दर्ज किये गये. जिलास्तरीय केंद्र पर पांच तथा अनुमंडल स्तरीय केंद्रों में कुल नौ दर्ज मामले की 60 दिनों के अंदर सुनवाई होगी. मुंगेर : बिहार […]
जिले के चार शिकायत निवारण केंद्र पर बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को कुल 14 मामले दर्ज किये गये. जिलास्तरीय केंद्र पर पांच तथा अनुमंडल स्तरीय केंद्रों में कुल नौ दर्ज मामले की 60 दिनों के अंदर सुनवाई होगी.
मुंगेर : बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को पहले ही दिन जिले के चार शिकायत निवारण केंद्र पर कुल 14 मामले दर्ज किये गये. जिसमें जिलास्तरीय केंद्र में 5 तथा अनुमंडल स्तरीय केंद्रों में कुल 9 मामले सुनवाई के लिए लायी गयी. जिसे नियमानुकूल पंजीकृत कर अगले साठ दिनों के अंदर सुनवाई की जायेगी. लोक शिकायत निवारण अधिनियम से लोगों में यह उम्मीद बढ़ी है कि अब उनके मामलों का सीधा निष्पादन हो पायेगा और अधिकारी एवं कर्मियों के टाल-मटोल से आम लोगों को निजात मिलेगी.
कहते हैं अधिकारी
मुंगेर सदर अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत भूषण ने बताया कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें आठ दिनों के अंदर शिकायतकर्ता व संबंधित आरोपी को नोटिस किया जायेगा तथा साठ दिनों के अंदर मामले का निष्पादन होना है.
पहले दिन तारापुर में दर्ज हुए दो मामले, तारापुर. तारापुर अनुमंडलीय प्रशासनिक भवन स्थित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण केंद्र में सोमवार को पहले दिन दो आवेदन आये. जिसमें एक आवेदन तारापुर प्रखंड के बिहमा पंचायत का है जिन्हे इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है. जबकि दुसरा मामला रामपुर विषय पंचायत का है जिसमें इंदिरा आवास तो बना है परन्तु शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है. दोनों मामले को लेकर लोक निवारण पदाधिकारी डॉ आशीष बरियार ने बताया कि एक मामले को तारापुर बीडीओ को भेजा जा रहा हैं जबकि दुसरे मामले पीएचईडी से संबंधित हैं जिन्हे मुंगेर भेजा जायेगा. प्रथम दिन दो आवेदन आने को इन्होंने बेहतर संकेत बताया.
जिले के चार शिकायत निवारण केंद्र पर बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सोमवार को कुल 14 मामले दर्ज किये गये. जिलास्तरीय केंद्र पर पांच तथा अनुमंडल स्तरीय केंद्रों में कुल नौ दर्ज मामले की 60 दिनों के अंदर सुनवाई होगी.
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