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हत्या के मामले में एक आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले सत्रवाद संख्या 702/09 में दोषी पाकर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कुमरसार निवासी शंकर यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नारद मंडल ने बहस में भाग […]

प्रतिनिधि , मुंगेर मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले सत्रवाद संख्या 702/09 में दोषी पाकर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कुमरसार निवासी शंकर यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नारद मंडल ने बहस में भाग लिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 8 जनवरी 2009 को कुमरसार निवासी शंभु साव एवं उसका पुत्र सुमित साह धनिया-मिर्च बेचने के लिए जवाहरनगर कुमरसार जा रहा था. रास्ते में ईंट-भट्ठा के समीप शंकर यादव ने पिता-पुत्र को घेर लिया और मारपीट करने लगा. इसी दौरान पुत्र सुमित साह जान बचा कर वहां से भाग निकला. जबकि शंभु साह को खंती लगे लाठी से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी गयी. इस मामले में शंभु साव की पत्नी देवकी देवी के बयान पर संग्रामपुर थाना में कांड संख्या 6/09 दर्ज की गयी थी. जिसमें शंकर यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. घटना का कारण यह था कि शंकर यादव शंभु साह का हटिया वाला जमीन जबरन लेना चाह रहा था. जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गयी. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने शंकर यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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