प्रतिनिधि , मुंगेरजमालपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी अमित मंडल को तीहरे हत्याकांड में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मुंगेर के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दयाशंकर मिश्रा ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. शस्त्र अधिनियम की धारा 28 के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है. जमालपुर के नयाटोला फुलका गांव में 10 अक्तूबर 2008 को विजया दशमी के दिन अमित मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर रेल कर्मी अरुण यादव के घर हमला किया था. जिसमें उसकी मां दयावंती देवी, कपिल देव यादव एवं राजेंद्र तांती की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अमित के अतिरिक्त प्रिंस यादव, संजय साव को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था. बाद में अमित मंडल ने अरुण यादव की भी हत्या कर दी थी. तीहरे हत्या के मामले में न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 607ए/2009 में सुनवाई करते हुए अमित मंडल को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनित कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया. विदित हो कि अमित मंडल जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी है और हत्या, रंगदारी के आधे दर्जन मामलों में नामजद है. अमित वर्तमान में मुंगेर जेल में बंद है.
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मोस्ट वांटेड अमित मंडल को आजीवन कारावास
प्रतिनिधि , मुंगेरजमालपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी अमित मंडल को तीहरे हत्याकांड में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मुंगेर के तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दयाशंकर मिश्रा ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा […]
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