कारा महानिरीक्षक ने यौन उत्पीड़न मामले में जारी किये विशेष निर्देश

Updated at : 16 Apr 2019 7:22 AM (IST)
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कारा महानिरीक्षक ने यौन उत्पीड़न मामले में जारी किये विशेष निर्देश

मुंगेर : मुंगेर मंडल कारा परिसर में पिछले दिनों महिला कक्षपालों के साथ महिला बैरक में कारा के बड़ा बाबू द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार के बाद कारा एवं सुधार गृह ने न सिर्फ मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ा बाबू अमरजीत कुमार को निलंबित कर दिया था. बल्कि महिला कक्षपालों की सुरक्षा को […]

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मुंगेर : मुंगेर मंडल कारा परिसर में पिछले दिनों महिला कक्षपालों के साथ महिला बैरक में कारा के बड़ा बाबू द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार के बाद कारा एवं सुधार गृह ने न सिर्फ मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ा बाबू अमरजीत कुमार को निलंबित कर दिया था. बल्कि महिला कक्षपालों की सुरक्षा को लेकर नया कानून भी बनाया गया है जो पूरे बिहार के जेलों में लागू होगा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कारा एवं सुधार गृह के महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्रा ने 11 अप्रैल को बिहार के सभी कारा के अधीक्षकों को एक पत्र जारी किया है. जिसमें कहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, नए कानून तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाये.
जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1769 दिनांक 29 दिसंबर 2014 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कारा में आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अबतक नहीं बनाया गया था. इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाये.
आंतरिक शिकायत समिति के गठन का निर्देश : कारा एवं सुधार गृह द्वारा आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है. इसके अनुसार मंडल कारा की वरीय महिला कर्मी को समिति का अध्यक्ष बनाया जायेगा. जबकि मंडल कारा के कर्मचारियों में से दो सदस्यों को चुना जाना है.
सदस्य वैसे कर्मचारियों को चुना जायेगा जो महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो या जो महिला मुद्दों की समझ रखते हो. इसके अलावा महिला के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध और समक्ष रखने वाले गैर सरकारी संगठन या समूह के सदस्य अथवा महिला लैंगिक प्रताड़ना मुद्दों से परिचित व्यक्तियों में से एक को सदस्य के तौर पर चुना जाना है. इन्हीं चार सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति में रखा जायेगा.
कहते हैं जेल अधीक्षक
जेल अधीक्षक जलज कुमार ने बताया कि कारा एवं सुधार गृह विभाग ने आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश दिया है. शीघ्र ही इस समिति का गठन कर लिया जायेगा. जो जेल में तैनात महिला जवानों की सुरक्षा को लेकर कार्य करेंगी.
बड़ा बाबू हो चुके हैं निलंबित
मुंगेर. 3 अप्रैल को महिला कक्षपाल के साथ मंडल कारा के बड़ा बाबू अमरजीत कुमार ने अभद्रता के साथ मारपीट किया था. जिसके बाद महिला कक्षपालों ने बड़ा बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. महिला कक्षपालों का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह महिला बैरक में आते हैं. जब मना किया जाता है कि अभद्र व्यवहार करते हैं. इसी कारण महिला कक्षपालों के साथ मारपीट की. जिसमें प्रीति कुमारी और अभिलाषा कुमार घायल हो गयी थी. मामला जेल आइजी तक पहुंचा और उनके निर्देश पर स्पेशल सेंट्रल जेल भागलपुर के कारा अधीक्षक रविंद्र कुमार चौधरी ने मुंगेर पहुंच कर मामले की जांच की. जिसके बाद 5 अप्रैल को कारा एवं सुधार गृह के महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्रा ने अमरजीत को निलंबित कर दिया.
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