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न रजिस्ट्रेशन है और न ही इंश्योरेंस लेकिन सड़क पर दौड़ रहा नगर निगम का ट्रैक्टर

निगम लगा रहा परिवहन विभाग को राजस्व का चूना, धक्का लगा तो नहीं मिलेगा बीमा मुंगेर : नगर निगम मुंगेर की चार ट्रैक्टर पिछले एक वर्ष से बिना रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही है. इन ट्रैक्टरों से निगम से संबद्ध एनजीओ द्वारा कूड़ा उठाव का काम किया जाता है. लेकिन अबतक न […]

निगम लगा रहा परिवहन विभाग को राजस्व का चूना, धक्का लगा तो नहीं मिलेगा बीमा

मुंगेर : नगर निगम मुंगेर की चार ट्रैक्टर पिछले एक वर्ष से बिना रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही है. इन ट्रैक्टरों से निगम से संबद्ध एनजीओ द्वारा कूड़ा उठाव का काम किया जाता है. लेकिन अबतक न तो ट्रैक्टर और न ही डाला का परिवहन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है. हद तो यह है कि सड़क पर दौड़ रही निगम के इन ट्रैक्टरों का कोई इंश्योरेंस भी नहीं है. यदि कभी कोई घटना-दुर्घटना होती है तो बीमा क्लेम भी नहीं मिलेगा.
नागरिक सुविधा मद के तहत नगर निगम ने 14 वें वित्त आयोग से शहर में कूड़ा उठाव की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2016 में चार हाइड्रोलिक ट्रैक्टर की खरीद की. जिसका उपयोग कूड़ा उठाव में किया जा रहा है. लेकिन नगर निगम ने इन वाहनों का निबंधन नहीं कराया है. हाल यह है कि नगर आयुक्त वाहन के निबंधन के संदर्भ में पूरी तरह अनभिज्ञता व्यक्त करते हैं. जबकि उन्हीं के कार्यकाल में इस वाहन की आपूर्ति व उसका परिचालन हो रहा है.
खरीद में भी हुई थी अनियमितता : नगर निगम की पूर्व महापौर कुमकुम देवी के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक सक्शन मशीन, छह फॉगिंग मशीन एवं चार हाईड्रोलिक ट्रैक्टर की खरीदारी की गयी थी. जिसमें निविदा नहीं निकाल कर कोटेशन आमंत्रण सूचना प्रकाशित किया गया था और उसके आधार पर ही वाहनों की आपूर्ति ली गयी. उस समय तत्कालीन वार्ड पार्षदों ने इसका विरोध भी किया था और मामले की जांच भी करायी गयी थी. महीनों तक ये सभी ट्रैक्टर कस्तूरबा वाटर वर्क्स के परिसर में यूं ही पड़ा रहा. बाद में गेटिंग-सेटिंग के आधार पर सबकुछ माइनेज किया गया और निगम ट्रैक्टर का उपयोग करने लगा. किंतु उसका अबतक निबंधन नहीं कराया गया है.
कहते हैं नगर आयुक्त
नगर आयुक्त श्यामल किशोर पाठक ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर से कूड़ा उठाव हो रहा है. यह उनके जानकारी में नहीं है. इसकी जांच करायी जायेगी.
कहते हैं डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि बिना निबंधन के वाहनों का परिचालन पूरी तरह अवैध है. इस संदर्भ में नगर निगम को वाहनों के निबंधन के लिए लिखा जायेगा.
बिना निबंधन वाहन का परिचालन अवैध
परिवहन अधिनियम के तहत बिना निबंधन के सड़क पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह अवैध है. लेकिन जिस प्रकार नगर निगम के चार वाहन बिना निबंधन के ही सड़कों पर चल रही है. उससे कई सवाल खड़े हो रहे. एक तो निगम के द्वारा परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा तो दूसरा कानूनी रूप से भी यह गलत है. यहां तक कि निगम ने कूड़ा उठाव में लगाये गये अपने चार ट्रैक्टरों का इंश्योरेंस भी नहीं कराया है. यदि कभी इस वाहन से कोई दुर्घटना हो और क्षति हो तो नियमानुकूल बीमा दावा भी नहीं हो सकता.

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