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टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर जुर्माना माफ

Updated at : 25 Sep 2024 4:25 PM (IST)
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टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर जुर्माना माफ

ससमय वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने पर टैक्स डिफॉल्टर के श्रेणी में शामिल वाहनों को सर्वेक्षमा योजना के तहत एकमुश्त टैक्स की राशि जमा करने पर आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी, परिवहन विभाग ने इसको ले अधिसूचना जारी कर दी है.

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मोतिहारी. ससमय वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने पर टैक्स डिफॉल्टर के श्रेणी में शामिल वाहनों को सर्वेक्षमा योजना के तहत एकमुश्त टैक्स की राशि जमा करने पर आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी, परिवहन विभाग ने इसको ले अधिसूचना जारी कर दी है. इससे जिले के 8033 वैसे वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा जो विभाग की सूची में डिफाॅल्टर हैं. इन वाहन मालिकों पर करीब 05 करोड़ रुपये बकाया है. इसके अलावे विभागीय स्तर पर टैक्स बकाया रखने वाले 1172 वाहन मालिकों पर करीब 18 करोड़ वसूली के लिए नीलाम वाद दायर किया गया है. इस योजना के तहत बकाया पथकर, हस्ति कर, ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर एवं अस्थायी निबंधन फीस के एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड की राशि में रिवायत देय है. बताया गया है कि अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी. यहीं वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र बाद दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी. विभाग का कहना है कि वाहन मालिक विशेष जानकारी कार्यालय से भी ले सकते हैं. ट्रैक्टर-टेलर के बकाया भुगतान पर अर्थदंड हो सकता है माफ विभाग के अनुसार पथकर के तहत टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रभावी) ट्रैक्टर व टेलर के बकाया राशि में एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर शेष देय कर व अर्थदंड माफ की जाएगी. वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निर्वाचित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) एवं सभी प्रकार के अनिबंधित चाहन व चैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के बकाया राशि में देय मूल थकर व 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्त किया जाएगा, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसमें ट्रैक्टर-टेलर व उत्सर्जन मानक बीएस-धेर के अनिबंधित वाहन शामिल नहीं है. व्यापार कर के अर्थदंड में भी मिलेगी छूट ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के तहत वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 फीसदी अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्त किया जाएगा. वहीं अस्थायी निबंधन की फीस के मामले में बगैर अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहन के लिए देव फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्त किया जाएगा. वाहन डाटावेश में वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर जरूरी परिवहन कार्यालय में करीब पांच हजार से अधिक वैसे वाहन मालिक है जिनके कागजात में मोबाइल नंबर अंकित नहीं है. अगर समय रहते मोबाइल नंबर अंकित नहीं कराते हैं तो नियमानुसार जुर्माना या टैक्स की राशाि अधिक होने पर वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है. विभाग के अनुसार मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए अलग से कर्मियों की तैनाती की गई है इन वाहन स्वामी व डीलर को मिलेगा लाभ – टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-टेलर के वाहन स्वामी – टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी – निबंधित, अनिबंधित परिवहन व गैर परिवहन वाहन स्वामी – ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर क्या कहते हैं अधिकारी जिले के टैक्स डिफॉल्टर करीब आठ हजार वाहन मालिकों के लिए यह अवसर है. इस योजना के तहत डिफॉल्टर के श्रेणी में शामिल वाहन के वाहन स्वामी बकाया देय पथकर व अन्य कर एकमुश्त जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. जिनका मोबाइल नंबर कार्यालय व कागजात में अंकित नहीं है वे कागजात दिखाकर अपना नंबर अनिवार्य रूप से जोड़वा लें. निवेदिता कुमारी, डीटीओ,मोतिहारी

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