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दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा

Updated at : 18 Sep 2024 10:14 PM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा

द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या से जुड़े मामले में दोषी मुकर्रर पति को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है.

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मोतिहारी द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या से जुड़े मामले में दोषी मुकर्रर पति को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है न्यायाधीश अवधेश कुमार ने भा .द.वि की धारा 304 भी एवं 201 के जून में दोषी अंशु कुमारी के हत्यारे पति कल्याणपुर थाना क्षेत्र के विशंभर पुर निवासी मनीष कुमार को 10 वर्षों की कठोर कारावास के अतिरिक्त 10000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है वहीं न्यायाधीश श्री कुमार विचारण का सामना कर रहे एक अन्य आरोपी छठू दास को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया है छठू दास रिश्ते में मनीष का मामा है दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 10 अप्रैल 2021 को अंशु की हत्या पर साक्षी मिटाने की नीयत से 100 को जला देने का आरोप मृतका के पिता नंदू कुमार दास ने कल्याणपुर थाना कांड संख्या 89/21 नाम जड़ प्राथमिक की दर्ज करा कर हत्या का आरोप लगाया था . प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत मधुबन/फेनहारा.भगवान विश्वकर्मा की पूजा के उपरान्त प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गयी है.मृतक फेनहारा थाना क्षेत्र के मधुरापुर चक दरबार टोला के नंदू सहनी का 25 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार है.बताया जाता है कि घटना फेनहारा थाना क्षेत्र के खानपीपरा व टेवसा गांव के पीछे से होकर गुजरने वाली ककरहिया नदी में देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान घटना घटी है.मूर्ति विसर्जन के दौरान साथ गये युवकों ने किसी तरह से पानी से युवक को निकालकर मधुबन स्थित एक नीजी नर्सिंग होम में लेकर गये.इससे पहले युवक की मौत हो चुकी थी.

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