ePaper

गांजा तस्कर को चौदह वर्ष का सश्रम करावास

Updated at : 01 Oct 2024 10:28 PM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्कर को चौदह वर्ष का सश्रम करावास

दोषी करार दिया है तथा चौदह वर्षों की करावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

विज्ञापन

मोतिहारी. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस के न्यायाधीश सह एडीजे सूर्यकांत तिवारी ने दोषी करार दिया है तथा चौदह वर्षों की करावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. बताते चलें कि गुप्त सुचना के आधार पर दो नवम्बर 2021 को रात्रि ग्यारह बजे सुगांव स्थित चांदनी पेट्रोल पंप पर लगे दस चक्का वाली ट्रक की तलाशी सुगौली थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सदल बल किया. तलाशी के दौरान एक क्विंटल 51 किलों नेपाली गांजा बरामद किया गया. ट्रक चालक सुगौली निवासी विवेक पटेल से पुछताछ किया, परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिसके आधार पर प्राथमिक दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. न्यायालय द्वारा आऱोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन