गैस एजेंसी के डीलर को सवा पांच लाख का जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Dec 2024 10:26 PM
जिला उपभोक्ता आयोग ने वाद संख्या-162/2017 संयुक्ति देवी पति रामवीर सिंह बकरीहारी ढाका की सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. ढाका की एक गैस एजेंसी के डीलर को सवा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
मोतिहारी.जिला उपभोक्ता आयोग ने वाद संख्या-162/2017 संयुक्ति देवी पति रामवीर सिंह बकरीहारी ढाका की सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. ढाका की एक गैस एजेंसी के डीलर को सवा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शिकायतकर्ता को हुई क्षतिपूर्ति के रूप में एकमुश्त पांच लाख रुपये व शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपये यानी कुल 5,25000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व सदस्य संजीव कुमार की संयुक्त बेंच ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व आवश्यक कागजात की जांच के बाद यह आदेश दिया. जानकारी के अनुसार,परिवादी ने गैस एजेंसी से दो गैस सिलेंडर खरीदा था. एक गैस सिलेंडर अपने घर लाकर उपयोग कर रही थी कि उसी दौरान गैस लीक होने लगी और आग लग गयी. आग इतनी भयंकर थी कि आस-पास के कई घर भी जल कर राख हो गये. इस घटना में परिवादी को भारी क्षति हुई. सूचना अग्निशमन विभाग को दी गयी. अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची तब तक देर हो चुकी थी. घटना के बाद शिकायतकर्ता को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली, जिस कारण वह अजीज होकर उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कराया.
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