बिना वीजा भारत में घुसे दो चीनी नागरिक, रक्सौल कोर्ट ने सुनाई अब ये सजा

Chinese Citizens Convicted
Chinese Citizens Convicted: मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने दो चीनी नागरिकों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.: मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने दो चीनी नागरिकों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
Chinese Citizens Convicted: मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने दो चीनी नागरिकों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अवैध प्रवेश के बाद दोनों चीनी नागरिकों पर अतिरिक्त सजा का आदेश
यह घटना 22 जुलाई 2023 की है, जब दो चीनी नागरिक रक्सौल के कस्टम ऑफिस के पास बिना वीजा भारत में प्रवेश करते हुए पकड़े गए थे. उनके पास वीजा नहीं था और उन्होंने अपना नाम झाओ जिंग और फो कांग बताया. दोनों ने अपने पते के रूप में चीन के झीउं सीटी जीयाझी राज्य का उल्लेख किया था.
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कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर सुनाया फैसला
भारतीय आव्रजन अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने इस मामले में रक्सौल थाना में पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 और विदेशी एक्ट 1946 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई. गिरफ्तार किए गए दोनों नागरिकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों की गवाही पेश की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
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By Anshuman Parashar
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