Madhubani News. जानलेवा हमला मामले में दो को सश्रम कारावास की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Nov 2024 10:45 PM

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अड़ेर थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्ष पूर्व विंदेश्वर सहनी पर हुए जानलेवा हमला मामले की एडीजे चतुर्थ मो. मंजूर आलम के न्यायालय में सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई.

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Madhubani News. मधुबनी. अड़ेर थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्ष पूर्व विंदेश्वर सहनी पर हुए जानलेवा हमला मामले की एडीजे चतुर्थ मो. मंजूर आलम के न्यायालय में सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी अड़ेर थाना क्षेत्र के ढंगा पूवारी टोल निवासी बबलू झा व फूदन झा को दफा 307 भादवि में दस -दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने अन्य दफा 323 भादवि में एक वर्ष कारावास व एक हजार जुर्माना एवं दफा 341 भादवि में एक माह कारावास व 5 सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कैलाश कुमार साह ने बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से बहस करते हुए अधिवक्ता दिनेश मंडल ने कम से कम सजा देने की मांग की थी. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार 10 मई 2005 की रात विंदेश्वर सहनी कलुआही चौक स्थित अपनी दवा दुकान बंद कर घर आ रहे थे. इसी दौरान आरोपी फुदन झा के घर के पास आया तो आरोपी बबलू झा के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया. जिससे सूचक गंभीर रूप से घायल हो गया था. मामले को लेकर विंदेश्वर सहनी ने अड़ेर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण पैसे का लेन-देन था.

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