नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी करार

Updated at : 26 Jul 2024 9:57 PM (IST)
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी करार

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में लौकहा थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई हुई.

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मधुबनी . अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में लौकहा थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी लौकहा के मो. सलीम उर्फ राजू को 376 भादवि व चार पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है. वहीं इसी कांड के एक अन्य आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के मधपुर निवासी अमरेन्द्र यादव को भी दफा 363 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी.

क्या है मामला

विशेष लोक अभियोजक मधुरानी के अनुसार घटना 4 सितंबर 2022 की है. करीब 2 बजे रात में सूचिका की पुत्री घर से बाहर शौच के लिए निकली. वह अचानक गायब हो गयी. जिसकी खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी मो. सलीम अन्य साथी के साथ मिलकर नाबालिग को पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया. जाने के क्रम में मधपुर गांव में आरोपी अमरेन्द्र कुमार को साथ में लेकर आरोपी सलीम कहीं अनजान जगह लेकर भाग गया था. मामले को लेकर पीड़िता की मां ने आरोपी पर अपहरण कर जान से मारने व बेचने के आरोप लगाते हुए लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करयी थी.

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