रूद्रनारायण सिंह की हत्या मामले में दो दोषी करार

Updated at : 05 Jun 2024 9:48 PM (IST)
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रूद्रनारायण सिंह की हत्या मामले में दो दोषी करार

अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व मछली मारने के विवाद को लेकर हुई रुद्र नारायण सिंह की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सुनवाई हुई.

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मधुबनी. अररिया संग्राम थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व मछली मारने के विवाद को लेकर हुई रुद्र नारायण सिंह की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद झंझारपुर थाना क्षेत्र के नवानी निवासी पंकज कुमार सिंह एवं रोशन कुमार सिंह को दफा 302 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 11 जून को सुनवाई होगी.

क्या था मामला

अपर लोक अभियोजक के अनुसार 23 दिसंबर 2018 को सूचक के पिता रुद्र नारायण सिंह अपने दरवाजे पर बैठा था. इसी दौरान दोनों आरोपी हरवे हथियार से लैस होकर आया और रुद्र पर नारायण सिंह से बोला कि मेरे डबरा में मछली क्यों मरवा रहे. इसी पर रुद्र नारायण सिंह कहा कि वर्षों से मैं यहां मछली मारता रहा हूं. इसलिए मछली मरवा रहा हूं. इसी पर दोनों पक्ष में विवाद हो गया. इसी पर सभी आरोपी रुद्र नारायण सिंह को दरवाजे से सड़क पर लाकर टेंगारी और फरसा से मारा .जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजनों ने जख्मी हालत में उसे झंझारपुर अस्पताल में पहले भर्ती कराया. जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया. लेकिन रविवार रहने के कारण डॉक्टर के अभाव में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन फिर वहां से आर्मी मेमोरियल में भर्ती कराया गया. वहां से पटना रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान एक प्राइवेट अस्पताल में पांच दिन बाद रूद्रनारायण सिंह की मौत हो गई थी. मामले को लेकर मृतक के पुत्र बालाजी ने अररिया संग्राम में प्राथमिक दर्ज कराई थी.

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