मारपीट मामले में तीन को चार-चार वर्ष जेल

Updated at : 09 Apr 2024 9:29 PM (IST)
विज्ञापन
मारपीट मामले में तीन को चार-चार वर्ष जेल

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में तीन को चार साल की जेल हुई.

विज्ञापन

मधुबनी .अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में देवधा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट मामले की सुनवाई की गई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी देवधा थाना क्षेत्र के गाढ़ा निवासी राम सेवक यादव, पारस यदव एवं दिलीप यादव को दफा 325 भादवि में प्रत्येक को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच- पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अन्य दफा 323 भादवि में छह- छह माह कारावास व पांच- पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय में सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने कम से कम सजा देने की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार 12 अप्रैल 2017 को सभी आरोपी मिलकर सूचिका अवधिया देवी की वास भूमि पर टाट लगा रहा था. जब सूचिका टाट लगाने से मना करने लगी तो दोनों पक्ष में विवाद हो गया. इसी दौरान आरोपी ने अन्य लोगों से सूचिका एवं उनके परिजन के साथ लाठी डंडे व रॉड से मारपीट की. जिससे सूचिका गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थी. मामले को लेकर सूचिका अवधिया देवी के बयान पर देवधा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन