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भेजा के तत्कालीन व वर्तमान थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

Updated at : 06 Aug 2024 10:10 PM (IST)
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भेजा के तत्कालीन व वर्तमान थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

भेजा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार एवं वर्तमान थानाघ्यक्ष सूरज कुमार एवं पुलिस उपाधिक्षक मुख्य मधुबनी को न्यायालय के आदेश का अवमानना करना महंगा पड़ा.

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मधुबनी/ झंझारपुर . भेजा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार एवं वर्तमान थानाघ्यक्ष सूरज कुमार एवं पुलिस उपाधिक्षक मुख्य मधुबनी को न्यायालय के आदेश का अवमानना करना महंगा पड़ा. झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम द्वितीय के न्यायाधीश सुशांत कुमार ने गंभीरता से लेते हुए सभी पदाधिकारियों को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है. मामला भेजा थाना कांड संख्या 47/21 से संबंधित है. पीड़िता के अधिवक्ता बलराम साह के अनुसार मामला ललन यादव हत्या कांड से संबधित है. इसमें जमीन विवाद के कारण हुए विवाद में ललन यादव को गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले के 23 अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट, 22 अभियुक्तों के विरुद्ध इश्तेहार एवं 9 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया. लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष व वर्तमान थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश का अवमानना करते हुए मामले के एक भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नही किया. वहीं थानाध्यक्षों द्वारा न्यायालय में अभियुक्तो को पुलिस उपाधीक्षक मुख्य मधुबनी के द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात बताई गई. वहीं मामले एक अभियुक्त सुरेश यादव को भेजा थाना द्वारा गिरफ्तार करने के बाद भी न्यायालय में उपस्थापन नही कराया. जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी था. मामला न्यायालय के सामने आने के बाद न्यायालय ने 17 अगस्त का तारीख मुकर्रर कर सभी पदाधिकारियों को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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