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नये वित्तीय वर्ष में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकान होगी सील

Updated at : 28 Mar 2024 9:16 PM (IST)
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नये वित्तीय वर्ष में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकान होगी सील

नगर निगम क्षेत्र में छोटे, मध्यम व बड़े कारोबारियों को व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन नगर निगम क्षेत्र के कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के ही शहर में कारोबार कर रहे हैं.

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मधुबनी. नगर निगम क्षेत्र में छोटे, मध्यम व बड़े कारोबारियों को व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन नगर निगम क्षेत्र के कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के ही शहर में कारोबार कर रहे हैं. ऐसे दुकानदारों की दुकान सील किया जाएगा. नए वित्तीय वर्ष में उन्हें हर हाल में ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. निगम क्षेत्र में 5000 से अधिक छोटे बड़े कारोबारी हैं. नगर निगम ने वित्तीय वर्ष की फरवरी माह की रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का अवशेष राशि 28,92,249 रह गया था. जबकि वित्तीय वर्ष 2023 -24 का डिमांड 11 लाख रुपए रखा गया है. इस तरह कुल मांग 39,92,249 है. चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी माह तक 17.85 फीसदी राशि की ही वसूल हुई है. यह निराशाजनक है. आंकड़ा सामने के आने के बाद निगम अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. नये वित्तीय वर्ष में चार स्लैब में ट्रेड लाइसेंस शुल्क का निर्धारण किया है. बताया जा रहा है कि विभाग शीघ्र ही सर्वे का काम करेगा. विभाग का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस के इन कारोबारियों को सरकार आधारित व्यवसाय प्रोत्साहन नीति के तहत विशेष संरक्षण व बढ़ावा दिया जाएगा. सरकारी स्तर पर व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाएं और प्रोत्साहन नीति का लाभ देने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. ताकि इन कारोबारियों को जागरूक कर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया जा सके. शहरी क्षेत्र में कारोबार बढ़ने से यहां की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और इससे रोजगार सृजन बड़े पैमाने पर संभव हो पाएगा. यह जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस हर कारोबारियों के लिए काफी लाभकारी है. इसे हर कारोबार को जोड़ा जाएगा. नगर निगम क्षेत्र में छोटे दुकान व बड़े दुकानदारों अधिकतम 2500 व न्यूनतम 500 रुपये टैक्स के रूप में देना होगा. प्रत्येक वर्ष इसका नवीकरण कराना भी अनिवार्य है. नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य माना गया है. बिना ट्रेड लाइसेंस के लिए किसी भी परिसर को गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है. इस तरह किया गया है कर निर्धारण 100 वर्ग फुट तक : 500 रुपए 100 से 500 वर्ग फुट तक : 1000 रुपए 1000 से 15 00 वर्ग फुट तक : 1500 रुपए 1500 वर्ग फुट से अधिक : 2500 रुपए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवश्यक कागजात संबंधित दुकानों के लिए जरूरी कागजात आधार कार्ड पेन कार्ड जीएसटी नंबर अपना मकान हो तो उसका अपडेट यदि आप किराए के मकान में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट पेपर

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