महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी करार
पंडौल थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई.
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अपर लोक अभियोजक आरिफ हुसैन के अनुसार पीड़िता के माता पिता का निधन हो गया था. इसलिए वह अपनी बहन व बहनोई के साथ पंडौल थाना क्षेत्र में रहती थी. वहीं जीवन यापन के लिए ईंट भट्टा पर मजदूरी करती थी. मजदूरी के दौरान ही आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी. इसके बाद जब पीड़िता आरोपी को शादी करने के लिए कहने लगी. लेकिन आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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