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सौतेले भाई की हत्या मामले में एक दोषी करार

Updated at : 02 Aug 2024 10:02 PM (IST)
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सौतेले भाई की हत्या मामले में एक दोषी करार

हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व घरेलू विवाद में अमजद की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी . हरलाखी थाना क्षेत्र में करीब 6 वर्ष पूर्व घरेलू विवाद में अमजद की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के नहरनियां निवासी मो. कलाम को दफा 302 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 9 अगस्त को सुनवाई होगी.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार घटना 29 मई 2019 की है. करीब 4 बजे शाम में अनसारूल एवं अमजद घरेलू बात को लेकर अपने सौतेला भाई आरोपी मो. कलाम से बात करने गया. लेकिन वहां दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद के कारण हुई मारपीट में आरोपी ने लाठी से अमजद के सिर पर वार कर दिया. लाठी की मार से वह गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं गिर गया. जिससे तत्काल अमजद की मौत हो गई थी. मामले को लेकर रविना खातून ने अपने जेठ अमजद की हत्या को लेकर हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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