गांजा तस्करी मामले में एक दोषी करार
Updated at : 04 Jul 2024 10:44 PM (IST)
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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के न्यायाधीश मंजूर आलम की न्यायालय में गांजा तस्करी मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई.
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मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ के न्यायाधीश मंजूर आलम की न्यायालय में गांजा तस्करी मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी पश्चिम बंगाल नक्शलबारी रायपारा निवासी छोटन घोष को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 19 जुलाई को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण यादव के अनुसार घटना 8 सितंबर 2022 की है. पुअनि राजीव कुमार अररिया संग्राम के समीप दिवा गश्ती पर थे. इसी दौरान सूचना मिली कि पूर्णिया से फुलपरास के रास्ते गाड़ी से गांजा व शराब ले जाया जा रहा है. सूचना मिलने पर अररिया संग्राम बॉर्डर पर पुलिस को तैनात कर दिया गया. इसी दौरान एक कार आती नजर आयी. जिसे रोकने पर ड्राइवर कार लेकर भागने लगा. पुलिस के पीछा करने के बाद गांजा तस्कर सुखैत स्थित विषलाल चौक पर कार लगा कर भागने लगा. जिसे पुलिस ने पीछा कर तस्कर को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान कार से करीब 60 किलोग्राम गांजा, दो बोतल शराब एवं 3 हजार 9 सौ रुपये बरामद हुआ था. मामले को लेकर पुअनि राजीव कुमार ने गिरफ्तार युवक के विरूद्व झंझारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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