मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे निजी नर्सिंग होम व पैथ लैब, हो रही खानापूरी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Aug 2024 10:01 PM

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मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध नर्सिंग होम, पैथ लैब व अल्ट्रासाउंड का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है. जिसमें आये दिन मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किये जाने की बात सामने आती रही है.

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मधुबनी . मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध नर्सिंग होम, पैथ लैब व अल्ट्रासाउंड का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है. जिसमें आये दिन मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किये जाने की बात सामने आती रही है. कई लोगों व संगठनों द्वारा इन फर्जीवाड़ा को रोकने के लिये आवाज भी उठाया जा रहा है. पर अब इन अवैध नर्सिंग होम के संचालन पर रोक लगाने के दिशा में विभाग ने सख्ती अपनाया है.

लगातार जांच की कार्रवाई

सिविल सर्जन डा. नरेश कुमार भीमसारिया ने अवैध नर्सिंग होम की के लिये छापेमारी के आदेश दिये हैं. इसके लिये टीम का गठन कर दिया गया है. अब तक जिले के लगभग पांच दर्जन से अधिक अवैध नर्सिंग होम व पैथ लैब के संचालन की बात सामने आ चुकी है. छापेमारी लगातार जारी है.

अर्थदंड के साथ जुर्माना भी

ऐसे संचालकों पर अर्थदंड के साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इससे स्वास्थ्य विभाग को लगभग 32 लाख 50 हजार रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है. जबकि आठ अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस को डीएम अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निरस्त किया गया. डीएम के निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित अवैध नर्सिंग होम, लैब, अल्ट्रासाउंड व एक्स-रे की जांच के लिए जांच टीम का गठन किया गया है. इस संबंध में सिविल सर्जन डाॅ नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि मुख्यालय सहित प्रखंडों में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड, लैब एवं एक्सरे की जांच के लिए छापेमारी टीम का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस तथा मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने वाले संस्थानों कि शिनाख्त के लिए यह कार्रवाई अनवरत जारी रहेगा.

नर्सिंग होम संचालन के लिए क्या है मापदंड :

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. इसके बाद नर्सिंग होम संचालन के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, प्रशिक्षित असिस्टेंट, ए ग्रेड स्टाफ नर्स, हवादार भवन, दो गेट, खिड़की युक्त मरीज का कमरा, हाइजिनिक साफ-सफाई, प्रदूषण मुक्त वातावरण, अग्निशमन का प्रबंधन, बायो मेडिकल वेस्ट के साथ-साथ वार्ड बॉय, साफ सुथरा वाशरूम एवं बैठने के लिए हवादार जगह अनिवार्य है. इन मानदंडों पर दो चार नर्सिंग होम को अपवाद में छोड़ दें तो शायद ही कोई पूरा करता दिखता है.

राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत

अवैध नर्सिंग होम संचालन की शिकायत जिला से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यपाल भवन और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है. सर्रा गांव निवासी समाजसेवी मनोज कुमार झा ने हाल ही में मुख्यालय के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने की जानकारी सामने आने के बाद इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री, अपर सचिव, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति से की है. उन्होंने दरभंगा एवं मधुबनी के सभी निजी नर्सिंग होम, पैथ लैब की व्यापक रुप से जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है.

क्या कहते हैं अधिकारी

सीएस डाॅ नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि अवैध कारोबार में शामिल संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा. शिकायत मिलने पर इन अवैध नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को सील कर अर्थदंड के साथ ही संचालक पर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी.

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