85 साल के पति और 80 साल की पत्नी के बीच भरण पोषण विवाद निबटा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jul 2024 10:20 PM
लदनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग दंपति के बीच 2023 से भरण पोषण को लेकर चल रहे विवाद को शनिवार को हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच नंबर एक के पीठासीन अधिकारी अनुप सिंह सुलझा दिया.
मधुबनी. लदनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग दंपति के बीच 2023 से भरण पोषण को लेकर चल रहे विवाद को शनिवार को हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच नंबर एक के पीठासीन अधिकारी अनुप सिंह सुलझा दिया. समझौता के अनुसार पति को अपनी पत्नी जगिया देवी उर्फ जालो देवी को भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे. बुजुर्ग पति गंगा राम यादव सिंचाई विभाग से 1999 में सेवानिवृत है. जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पति पत्नी में विवाद हो गया. दोनों के बीच आम सहमति नहीं बनने के बाद अलग रहने लगे. गंगा राम यादव के दो बेटा है. एक बेटा में बुजुर्ग गंगा राम यादव और एक बेटा में बुजुर्ग जगिया देवी उर्फ जालो देवी रहती है. इसके बाद 2023 में भरण पोषण के लिए बुजुर्ग पत्नी ने परिवार न्यायालय में आवेदन दाखिल की. राष्ट्रीय लोक अदालत के बेंच में जिला सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की उपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी ने पति को पांच हजार रुपये देने को कहा . जिसे बुजुर्ग पति ने भरण पोषण देने पर सहमत हो गये.
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