Madhubani News. राजेंद्र हत्या मामले में दो को आजीवन सश्रम कारावास

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Sep 2024 10:23 PM

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बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब 9 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई राजेंद्र मंडल की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

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Madhubani News. मधुबनी. बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब 9 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई राजेंद्र मंडल की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया निवासी बाबूलाल मंडल एवं शिवलाल मंडल को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपी पर दस- दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों आरोपी को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी. वहीं न्यायालय ने अन्य दफा 147 एवं 323 भादवि में एक-एक वर्ष कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं दफा 341 भादवि में एक माह कारावास व एक- एक सौ रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. न्यायालय में सरकार की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने आरोपी द्वारा की गयी निर्मम हत्या के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार झा उर्फ छोटू एवं रामानंद झा ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की था. क्या है मामला अभियोजन के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पूर्व से घरारी (बास भूमि) की जमीन को लेकर विवाद चली आ रही थी. 24 जुलाई 2015 की सुबह 8:30 बजे आरोपी ने राजेंद्र मंडल को विवादित जमीन पर बुलाया. फिर वहां आरोपियों ने राजेंद्र मंडल के साथ वाद विवाद कर गाली गलौज करने लगा. उसके बाद दोनों आरोपी ने अपने साथ लाए लाठी-डंडे से राजेंद्र मंडल के साथ मारपीट करने लगा. मारपीट में राजेंद्र मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गया. वहीं राजेंद्र मंडल की तत्काल मौत हो गई. मामले को लेकर मृतक के पुत्र सियाराम मंडल ने बाबूबरही थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी.

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