वारंट तामिला में लापरवाही, लदनियाँ थानाध्यक्ष का एक दिन का वेतन काटने का आदेश
लदनियाँ थानाध्यक्ष को पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में गैर जमानती वारंट के तामिला का प्रतिवेदन समय पर न्यायालय को न सौंपना भारी पड़ गया. जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है, जो न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर सख्ती का संकेत देता है.
Ladania Police: पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में गैर जमानती वारंट के तामिला का प्रतिवेदन न्यायालय को समय पर उपलब्ध नहीं कराना लदनियाँ थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) निशांत कुमार प्रियदर्शी ने मामले को गंभीर मानते हुए लदनियाँ थानाध्यक्ष का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है.
पॉक्सो मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम ने बताया कि लदनियाँ थाना कांड संख्या 287/22 से संबंधित पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है. मामले का अभियुक्त रुदल कामत लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था.
इसी को देखते हुए न्यायालय ने 3 जुलाई 2024 को अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था.
बार-बार निर्देश के बावजूद नहीं भेजा गया प्रतिवेदन
अदालत ने 14 जुलाई 2025 को वारंट तामिला का प्रतिवेदन मांगा था, लेकिन निर्धारित समय तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई. इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को न्यायालय ने लदनियाँ थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा.
बताया गया कि स्पष्टीकरण भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए 7 जुलाई 2026 को एक दिन का वेतन काटने का आदेश पारित किया.
न्यायिक आदेशों के अनुपालन पर अदालत की सख्ती
न्यायालय के इस आदेश को न्यायिक निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि न्यायालयी आदेशों की अनदेखी या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा.
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