नये आपराधिक कानून की दी गई जानकारी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Jul 2024 11:00 PM

विज्ञापन

भारतीय संसद में पारित तीन नये कानून के लागू होने की जानकारी बेनीपट्टी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बैठक में जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व आमनागरिकों को सोमवार को दी गई.

विज्ञापन

बेनीपट्टी . भारतीय संसद में पारित तीन नये कानून के लागू होने की जानकारी बेनीपट्टी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा बैठक में जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व आमनागरिकों को सोमवार को दी गई. जिसमें कानून की प्रस्तावना, नागरिक केंद्रित कानून न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर, महिलाएं और बच्चे, अपराध और दंड को नये तरीके से परिभाषित किये जाने सबंधित समेकित जानकारी, त्वरित न्याय, आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता, एनसीआरबी मोबाइल एप आदि के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया. चिकित्सक को भी निर्धारित समय सीमा में जख्म प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा. सभी जिले में एफएसएल एक्सपर्ट की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. कार्यक्रम में प्रभारी थानाध्यक्ष कंदन बास्की, योगीनाथ मिश्र बबलू, एसआइ जुली कुमारी, संतोष कुमार, हरेराम पासवान, शिवकुमार सिंह, पीएसआई विवेक कुमार, अशोक कुमार, ममता कुमारी, एएसआइ मुकेश कुमार, पीटीसी संतोष कुमार, सिपाही राजेश कुमार, चौकीदार चंद्रशेखर पासवान व सुरेश पासवान समेत अन्य ने भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन