Madhubani News. सीएस ने एक निजी नर्सिंग होम पर लगाया 50 हजार का दंड
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Oct 2024 10:28 PM
सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार भीमसारिया ने प्रखंड मुख्यालय के जेल गेट के पास संचालित मां हॉस्पिटल की जांच करायी. जांच में कई अनियमितताएं पायी गई.
Madhubani News. बेनीपट्टी. सिविल सर्जन डॉ. नरेश कुमार भीमसारिया ने प्रखंड मुख्यालय के जेल गेट के पास संचालित मां हॉस्पिटल की जांच करायी. जांच में कई अनियमितताएं पायी गई. हॉस्पिटल के संचालक मो. कयामुद्दीन पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया है. सिविल सर्जन ने पत्र में उल्लेख किया है कि बीते 9 अक्टूबर को जिला गैर रोग संचारी पदाधिकारी मधुबनी द्वारा उक्त नर्सिंग होम की जांच कराई गई. इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा बीते 15 अक्टूबर को अधोहस्ताक्षरी को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया. जिसमें चर्चा की गई है कि जांच के समय उक्त नर्सिंग होम में कुल 7 महिला मरीज भर्ती थे. सभी महिला का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन भर्ती महिला मरीज की देख-रेख के लिये कोई भी पारा मेडिकल स्टॉफ अथवा चिकित्सक मौजूद नहीं थस. नर्सिंग होम के ओटी का भी निरीक्षण किया गया. जहां नर्सिंग होम का संचालन मानक के अनुरूप नहीं पाया गया. मरीज की जान से खिलवाड़ किये जाने की बात सामने आयी. नर्सिंग होम मानक स्तर का नहीं पाये जाने के कारण नैदानिक स्थापना नियमावली 2013 के नियम के अंतर्गत प्रथम अतिलंघन का दोषी मानते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है. नर्सिंग होम को बंद करने का निर्देश दिया जाता है. पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर नर्सिंग होम को बंद करते हुए जिला निबंधन प्राधिकार मधुबनी के नाम से उक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट जमा करना सुनिश्चित करें. अर्थदंड की राशि जमा नही करने व नर्सिंग होम बंद नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई के लिये अधोहस्ताक्षरी स्वतंत्र होंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










