प्रधानाध्यापक नियुक्ति पर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, पूर्व सेवा रहेगी सुरक्षित

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सांकेतिक तस्वीर

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बिहार के बीपीएससी प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खबर आई है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ग्रिवांस के आधार पर दूसरे चरण में पुनः विद्यालय आवंटित किए गए प्रधानाध्यापकों की पूर्व सेवा को निरंतर रखने का आदेश दिया है. इससे उनकी सेवा संबंधी लाभ प्रभावित नहीं होंगे.

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Madhubani News: बिहार विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. बीपीएससी के तहत प्रथम चरण में योगदान देने के बाद ग्रिवांस के आधार पर दूसरे चरण में पुनः विद्यालय आवंटित किए गए प्रधानाध्यापकों की पूर्व सेवा को निरंतर रखने का आदेश दिया गया है.

Bihar Education News: ग्रिवांस के बाद जारी हुआ नया निर्देश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय आर. ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को जारी पत्र में बताया कि कई प्रधानाध्यापकों ने प्रथम चरण में विद्यालय में योगदान देने के बाद ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रिवांस दर्ज कराया था. जांच के बाद 77 प्रधानाध्यापकों के आवंटित जिले में संशोधन कर उन्हें दूसरे चरण में नए विद्यालय आवंटित किए गए.

एलपीसी को लेकर जारी हुई स्पष्ट गाइडलाइन

निदेशालय के संज्ञान में आया कि कुछ जिलों में पुनः आवंटित प्रधानाध्यापकों से पुराने विद्यालय से त्यागपत्र लेकर एचआरएमएस निष्क्रिय कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इसे देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पहले पदस्थापित जिला केवल एलपीसी आउट करेगा, जबकि नए आवंटित जिले द्वारा एलपीसी इन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

प्रथम योगदान तिथि ही होगी मान्य

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रधानाध्यापकों की सेवा अवधि प्रथम चरण में आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से ही मानी जाएगी. इससे उनकी पूर्व सेवा की निरंतरता बनी रहेगी और सेवा संबंधी लाभ प्रभावित नहीं होंगे.

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