मधुबनी कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, फायरिंग में दो की हुई थी मौत
झंझारपुर कोर्ट | Prabhat Khabar Network
मधुबनी जिले में जमीन विवाद के चलते दो लोगों की हत्या और तीन को घायल करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है.
Madhubani Double Murder: मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने और तीन अन्य को गंभीर रूप से घायल करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय झंझारपुर अनिल कुमार राम की अदालत ने बुधवार को सत्रवाद संख्या 212/2024 (फुलपरास थाना कांड संख्या 49/2024) में सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत के इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है.
Land Dispute: आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना
न्यायालय ने सुदई गांव निवासी स्वर्गीय ब्रजकिशोर झा के पुत्र अभियुक्त संजय कुमार झा को भादवि की धारा 302 और 307 के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने धारा 302 में दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, अर्थदंड न भरने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 307 के तहत पांच वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे न चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
खूंटा गाड़ने के विवाद में चलाई थी अंधाधुंध गोली
अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह वाद सूचिका अंजू देवी उर्फ अंजू झा द्वारा 7 फरवरी 2024 को फुलपरास थाने में दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजय कुमार झा जबरन डेढ़ बीता आगे बढ़ाकर उनकी निजी जमीन में खूंटा गाड़ रहा था. जब परिजनों ने इस अवैध कब्जे का शांतिपूर्ण विरोध किया, तो उसने अचानक पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में अशोक झा और विमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शंभू नाथ झा, बमबम झा और राकेश कुमार पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे.

पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश
न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) मधुबनी के सचिव को मृतक अशोक झा की पत्नी अंजू देवी को 'बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014' के तहत उचित मुआवजा राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है. इस मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परशुराम मिश्रा ने पैरवी की, जबकि सूचिका पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर सिंह ने इसे सत्य और न्याय की बड़ी जीत बताया
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