मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के चिचौढवा में करीब 26 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पांच आरोपी को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है. दोषी अभियुक्त मैनेजर यादव, गुदर यादव, बुधन यादव, लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव के रहने वाला है.
वहीं दोषी अभियुक्त सुखदेव यादव एवं प्रेम लाल यादव महथौर का निवासी है. सजा के बिंदु पर सुनवाई न्यायालय ने 20 मई को मुकर्रर किया है. वहीं उक्त कांड के अन्य सात अभियुक्तों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.