28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या मामले में पांच दोषी करार, सजा 20 को

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के चिचौढवा में करीब 26 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पांच आरोपी को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है. दोषी अभियुक्त मैनेजर यादव, गुदर यादव, बुधन यादव, लौकही थाना क्षेत्र के […]

मधुबनी : लौकही थाना क्षेत्र के चिचौढवा में करीब 26 वर्ष पूर्व भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पांच आरोपी को दफा 302 भादवि में दोषी करार किया है. दोषी अभियुक्त मैनेजर यादव, गुदर यादव, बुधन यादव, लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव के रहने वाला है.

वहीं दोषी अभियुक्त सुखदेव यादव एवं प्रेम लाल यादव महथौर का निवासी है. सजा के बिंदु पर सुनवाई न्यायालय ने 20 मई को मुकर्रर किया है. वहीं उक्त कांड के अन्य सात अभियुक्तों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

अभियोजन कि ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस किया. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें