गड़बड़ी. डीपीओ ने बीइओ को दिया निर्देश
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नौ एचएम पर दर्ज होगी प्राथमिकी
गड़बड़ी. डीपीओ ने बीइओ को दिया निर्देश वित्तीय वर्ष 2010-11 से 15-16 तक की योजना अधूरी वन एसीआर से कोट एसीआर भवन निर्माण के लिये दिया गया था अग्रिम मधुबनी : राशि रहने के बाद भी विद्यालय के भवन निर्माण नहीं किये जाने के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान […]
वित्तीय वर्ष 2010-11 से 15-16 तक की योजना अधूरी
वन एसीआर से कोट एसीआर भवन निर्माण के लिये दिया गया था अग्रिम
मधुबनी : राशि रहने के बाद भी विद्यालय के भवन निर्माण नहीं किये जाने के मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान रामाश्रय प्रसाद ने बेनीपट्टी के बीइओ को पत्र भेजकर प्रखंड के नौ एचएम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. डीपीओ ने यह निर्देश वर्षों से विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में भवन निर्माण मद की लाखों रुपये की राशि रहने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरी रखने या इसकी शुरुआत नहीं करने को लेकर दिया है.
हालांकि, इस संबंध में वर्षों से कई बार संबंधित विद्यालय के एचएम को विभिन्न, बैठकों, शिविरों एवं पत्र के माध्यम से प्राक्कलित राशि के विरुद्ध दी गई अग्रिम राशि से भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोगिता समर्पित करने का निर्देश दिया जा चुका है. लेकिन, विभिन्न कारणों से संबंधित विद्यालयों के एचएम विभागीय अधिकारी के उस निर्देश एवं स्पष्टीकरण को गंभीरता जनवरी से जून 16 तक पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज के लिए बीईओ को लिखा गया था.
मामला भवन निर्माण में लापरवाही का
इन विद्यालयों के एचएम पर होगी प्राथमिकी
मध्य विद्यालय धकजरी के एचएम सुदीप कुमार पर चार मामलों में 20 लाख 64 हजार 887 रुपये असमायोजित है. जबकि, फोर एसीआर में फर्स्ट फ्लोर रूफ लेवल, थ्री एसीआर में ग्राउंड फ्लोर प्लींथ लेवल एवं एचएमआर तथा टू एसीआर में प्लींथ लेवल तक ही काम हुआ है. यह क्रमश: वित्तीय वर्ष 2010-11 से 14-15 तक की राशि है. इसी तरह प्राथमिक विद्यालय, मुरेठ हिंदी में टू एसीआर भवन में ग्राउंड फ्लोर रूफ लेवल तक आंशिक एवं एसजीटी में कार्य भी स्टार्ट नहीं किया गया है. इसके एचएम अविनाश ठाकुर पर 3 लाख 23 हजार 099 रुपये असमायोजित राशि है.
इन पर दो मामले दर्ज होंगे
उत्क्रमित मध्य विद्यालय अग्रोपट्टी के एचएम अमरनाथ सिंहा पर थ्री एसीआर एवं एचएमआर भवन निर्माण मद में 2 लाख 79 हजार 482 रुपये असमायोजित रहने के कारण प्राथमिकी दर्ज होगी. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, करही के एचएम मद में 4 लाख 84 हजार 874 रुपये असमायोजित रहने को लेकर प्राथमिकी दर्ज होगी. इसी तरह प्राथमिक विद्यालय पाली उत्तर के मोद कुमार झा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दहिला के एचएम ओम प्रकाश, नया प्राथमिक विद्यालय, उड़ेन बलही टोल के एचएम देवचंद्र चौधरी एवं प्राथमिक विद्यालय, चानपुरा के एचएम भाष्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.
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