गलत बैंक गारंटी जमा करना पड़ा महंगा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 May 2016 6:14 AM

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मधुबनी : फर्जी बैंक गारंटी जमा कर एसएफसी के द्वारा डोर टू डोर स्टेप डिलेवरी के तहत परिवहन हथालन सह आपूर्ति जमाकर्ता बनने का मामला प्रकाश मे आया है. इस मामले में एसएफसी के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन के बयान पर नगर थाना में दरभंगा के एक ट्रांसपोर्टर रंजीत कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया […]

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मधुबनी : फर्जी बैंक गारंटी जमा कर एसएफसी के द्वारा डोर टू डोर स्टेप डिलेवरी के तहत परिवहन हथालन सह आपूर्ति जमाकर्ता बनने का मामला प्रकाश मे आया है. इस मामले में एसएफसी के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन के बयान पर नगर थाना में दरभंगा के एक ट्रांसपोर्टर रंजीत कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है.

दर्ज प्राथमिकी में एसएफसी के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन ने कहा है कि रंजीत कुमार ने एकरारनामा के समय कैनरा बैंक दरभंगा शाखा से मई 2014 में पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा किया था. जिसका नंबर बीजी-5- 14 है. फिर मई 2015 में अवधि विस्तार के लिये दुबारा कैनरा बैंक शाखा से बैंक का गारंटी जमा किया.

जांच में निकला बैंक गारंटी फर्जी
विभागीय बैठक में प्रबंध निदेशक पटना राज्य खाद्य निगम के निर्देश के आलोक में जब बैंक गारंटी को सत्यापन के लिये दरभंगा के कैनरा बैंक शाखा भेजा गया तो रंजीत कुमार द्वारा दिये गये दोनों बैंक गारंटी फर्जी निकला. जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों गारंटी में से एक भी संबंधित बैंक से नहीं निर्गत किया गया है. इस मामले मेें प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
धोखाधड़ी का मामला दर्ज
इस मामले में एसएफसी के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन के बयान पर नगर थाना में रंजीत कुमार के खिलाफ जानबूझ कर धोखाधड़ी किये जाने का मामला दर्ज किया गया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बाबत नगर थानाध्यक्ष युगेश चंद्रा ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया गया है.
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