मधुबनी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के द्वारा पंडौल प्रखंड के श्रीपुरहाटी मध्य पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. विषय था सूचना का अधिकार कानून एवं पीसी और भ्रूण हत्या निरोधक कानून शिविर की अध्यक्षता अवर न्यायाधीश प्रथम अरविंद आजाद ने किया.
उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लगा कर एवं सूचना के अधिकार का फार्म भर कर किसी भी विभाग से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते है. पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि बच्चों के लिंग निर्धारण का जांच करवाना कानूनी रूप से अपराध है और इसके लिये सजा का प्रावधान किया गया है. इस अवसर पर प्रभारी न्यायाधीश श्री सुशील कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित थे.