जिप की संपत्ति होगी नप के अधीन!
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मधुबनी : जिला परिषद (जिप) बाजार पर जल्द ही नगर परिषद (नप) अपना मालिकाना हक जताने वाला है. अब लोगों को इसमें दुकान आवंटन के लिए जिप प्रशासन के पास जाने के बजाये नप प्रशासन के पास जाना होगा. दरअसल नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजते हुए कहा है […]
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मधुबनी : जिला परिषद (जिप) बाजार पर जल्द ही नगर परिषद (नप) अपना मालिकाना हक जताने वाला है. अब लोगों को इसमें दुकान आवंटन के लिए जिप प्रशासन के पास जाने के बजाये नप प्रशासन के पास जाना होगा.
दरअसल नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजते हुए कहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष के आवास एवं कार्यालय को छोड़कर नप क्षेत्र में पड़ने वाली हर परिसंपत्ति पर नप का अधिकार होगा.
इन संपत्ति को जल्द ही नप प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया जाये. इस निर्देश के आलोक में नप के कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) ने जिला पदाधिकारी (डीएम) से सहयोग की अपील करते हुए जिप की संपत्ति को नप को हस्तांतरित किये जानी की दिशा में जल्द ही पहल करने की मांग की है.
फैली सनसनी
नगर विकास विभाग के इस आदेश के बाद नप प्रशासन जहां खुश है. वहीं, जिला परिषद में सनसनी फैली हुई है. दरअसल यदि नगर विकास विभाग के इस आदेश पर अमल हो गया तो जिप को सालाना लाखों रुपये का न सिर्फ आर्थिक घाटा उठाना होगा, बल्कि इस संपत्ति पर से अधिकार भी समाप्त हो सकता है.
लाखों का होगा नुकसान
नगर विकास विभाग के आदेश के बाद जिप प्रशासन को सालाना लाखों का नुकसान होगा. जानकारी के अनुसार, जिला परिषद बाजार में करीब 32 दुकानें हैं. इससे हर माह प्रति दुकान करीब 728 रुपये की दर से जिप प्रशासन किराया वसूलता है. इसी प्रकार जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में करीब 100 दुकान जिप की है. इससे भी लाखों रुपये की सालाना राजस्व की प्राप्ति जिप को होती है. यदि इस संपत्ति को नप क ो हस्तांतरित कर दिया जाता है कि एक ओर जहां जिप को लाखों का घाटा होगा. वहीं नप को लाखों का राजस्व प्राप्त होगा.
जायेंगे कोर्ट
इस आदेश के बाद जिप प्रशासन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है. जिप के पदाधिकारियों ने बताया है कि वर्षों से यह संपत्ति जिला परिषद की आमानत है. इस संपत्ति से प्राप्त राजस्व से ही कर्मचारियों का भुगतान किया जाता है.
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