ePaper

एससी-एसटी अधिनियम में चार को दो-दो वर्ष की कैद

Updated at : 20 Feb 2020 12:13 AM (IST)
विज्ञापन
एससी-एसटी अधिनियम में चार को दो-दो वर्ष की कैद

मधुबनी : बासोपट्टी थाना क्षेत्र में हुए दलित के साथ मारपीट के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायालय एससी, एसटी के न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बेलौना निवासी परम ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर उर्फ मिथुन ठाकुर, […]

विज्ञापन

मधुबनी : बासोपट्टी थाना क्षेत्र में हुए दलित के साथ मारपीट के मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायालय एससी, एसटी के न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सुनवाई हुई.

न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बेलौना निवासी परम ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर उर्फ मिथुन ठाकुर, अखिलेश ठाकुर एवं अवधेश ठाकुर को एससी एसटी एक्ट अधिनियम के धारा 3(1)(10) में दो दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक को एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने के राशि नहीं देने पर तीन- तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
वहीं आरोपी परम ठाकुर एवं मिथिलेश ठाकुर को अन्य दफा 323, 504 भादवि में एक वर्ष व 324 भादवि में 2 वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं आरोपी अखिलेश ठाकुर एवं अवधेश ठाकुर को अन्य दफा 341 भादवि 1 माह एवं 504 भादवि 1 वर्ष की सजा सुनाई है. सरकार कि ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह एवं सूचक अधिवक्ता नवीन चंद्र ठाकुर ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विंदेश्वर ठाकुर ने न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार सूचक हीरा राम आरोपी का मजदूर था. आरोपी द्वारा मजदूरी के लिए कहा गया, लेकिन सूचक ने एक रोज छोड़ने के लिए कह कर मजदूरी करने नहीं गया. इसी बात को लेकर 26 जून 2012 को दवा लेने सूचक बाजार जा रहा था. इसी दौरान कोसी फाटक के पास आरोपियों ने सूचक को घेर लिया और जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे.
मारपीट के दौरान ही दबिया से भी मारा था. जिससे सूचक का सिर कट गया था. इसके बाद ग्रामीणों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलुआही में इलाज हुआ था. इस बावत सूचक द्वारा बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
मुआवजा देने का आदेश
विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी श्री सिंह के अनुसार न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी निर्देश देते हुए आदेश दिया है कि सूचक हीरा राम को मुआवजा दिया जाए.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन