मारपीट मामले में एक को पांच साल की कैद
Updated at : 25 Jan 2020 12:22 AM (IST)
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मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब पंद्रह वर्ष पूर्व आपसी विवाद में हुई मारपीट के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के हैदरपुर निवासी सूर्यकान्त झा को दफा 307 भादवि पांच वर्ष कारावास […]
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मधुबनी : पंडौल थाना क्षेत्र में करीब पंद्रह वर्ष पूर्व आपसी विवाद में हुई मारपीट के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी पंडौल थाना क्षेत्र के हैदरपुर निवासी सूर्यकान्त झा को दफा 307 भादवि पांच वर्ष कारावास की सज़ा सुनायी है.
साथ ही न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही अन्य दफा 504 भादवि में भी एक साल की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मणीकांत झा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा कि मांग की थी. वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता सूर्यनाथ झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2005 को दो बजे सूचक चंदन कुमार झा अपने आंगन में गया. इसी दौरान आरोपी सूर्यकान्त झा जो सूचक का चाचा है ने कहा कि रास्ता की जमीन घर तोड़ कर दे दो. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
इसी बीच आरोपी ने दबिया से सूचक के सिर पर जान मारने की नीयत से मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में ग्रामीणों द्वारा सूचक को जख्मी हालत में पंडौल में इलाज के लिए भर्ती कियागया था. इस बाबत सूचक के ब्यान पर पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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