दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Dec 2019 1:18 AM
मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई खुशबू कुमारी की हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिंहा के न्यायालय में बुधवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जयनगर शहीद चौक निवासी पति मुकेश […]
मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई खुशबू कुमारी की हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिंहा के न्यायालय में बुधवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जयनगर शहीद चौक निवासी पति मुकेश गुप्ता को दहेज हत्या में दोषी करार करते हुए दफा 304(बी) भादवि में सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दहेज प्रताड़ना के दफा 498(ए) भादवि में भी दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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