दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कारावास

Updated at : 19 Dec 2019 1:18 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कारावास

मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई खुशबू कुमारी की हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिंहा के न्यायालय में बुधवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जयनगर शहीद चौक निवासी पति मुकेश […]

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मधुबनी : जयनगर थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई खुशबू कुमारी की हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिंहा के न्यायालय में बुधवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जयनगर शहीद चौक निवासी पति मुकेश गुप्ता को दहेज हत्या में दोषी करार करते हुए दफा 304(बी) भादवि में सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दहेज प्रताड़ना के दफा 498(ए) भादवि में भी दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

भैसूर, सास व गोतनी को भी सजा. उक्त मामले में पति मुकेश गुप्ता के अलावा दहेज प्रताड़ना के लिए सास शांति देवी, भैसूर सुरेश गुप्ता एवं गोतनी बेबी गुप्ता को भी न्यायालय ने दोषी करार करते हुए दफा 498(ए) भादवि में प्रत्येक को तीन- तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को दस दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. सरकार कि ओर से अपर लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक जनकपुर धाम नेपाल निवासी प्रमोद प्रसाद गुप्ता की पुत्री खुशबू कुमारी (मृतका) की शादी आरोपी मुकेश गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद आरोपियों द्वारा दहेज के लिए मोटर साइकिल, गैस चुल्हा, जमीन सहित अन्य सामानों के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. दहेज नहीं देने पर 9 अप्रैल 2014 को 1 बजे खूशबू कुमारी को एसीड से जलाकर मार देने का आरोप था. सूचक को जानकारी होने पर उसे पटना में इलाज कराने की बात बतायी गई थी.
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