मधुबनी : मंडल कारा अधीक्षक बेनीपट्टी को न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना महंगा पड़ा. परिवार न्यायालय में भरण पोषण वाद संख्या 295/19 लीला देवी बनाम विजय यादव मामले में प्रोडेक्शन वारंट जारी कर मंडल कारा अधीक्षक बेनीपट्टी को विजय यादव व जगदीश यादव को न्यायालय में अपस्थापित कराने का आदेश जारी किया था लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद समय से मंडल कारा अधीक्षक बेनीपट्टी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया. जिसे परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरेंद्र नाथ तिवारी ने गंभीरता से लेते हुए.
उक्त मंडल कारा अधीक्षक बेनीपट्टी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है. दरअसल लीला देवी द्वारा परिवार न्यायालय में भरण पोषण हेतु विजय यादव पर मुकदमा किया है.