थाना प्रभारी का वेतन काट कर जमा करने का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Oct 2019 12:29 AM (IST)
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मधुबनी :कारण बताओ नोटिस जारी होने और पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र के बाद भी बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित नहीं होना महंगा पड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेनीपट्टी थानाध्यक्ष के वेतन से एक हजार रुपये की राशि काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के खाते […]
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मधुबनी :कारण बताओ नोटिस जारी होने और पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र के बाद भी बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित नहीं होना महंगा पड़ा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेनीपट्टी थानाध्यक्ष के वेतन से एक हजार रुपये की राशि काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के खाते जमा करवाने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया है.
मामला न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1392/2019 एवं 1548/2019 में समय से केस डायरी नहीं भेजने से संबंधित है. अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 220/19 एवं 245/19 से संबंधित मामलों में उक्त कांड के अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया था. जिसमें बेनीपट्टी थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय का आदेश को अनदेखी की गई.
पहले किया गया कारण बताओ नोटिस जारी
न्यायालय के आदेश के अनुपालन नहीं होने पर पहले बेनीपट्टी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन बेनीपट्टी थाना प्रभारी ने नहीं न्यायालय में स्पष्टीकरण दिया और न ही डायरी भेजा. इसके बाद न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बेनीपट्टी थाना को डायरी के साथ उपस्थित कराने का आदेश दिया.
लेकिन फिर थाना प्रभारी बेनीपट्टी द्वारा लापरवाही बरती गई. इसे न्यायालय ने न्यायिक आदेश के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया के लिए उनके वेतन से राशि काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने का आदेश दिया. विदित हो कि जिले के थानों में न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए अभियोजन कोषांग के गठन के बाद भी डायरी मामलों में थानों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है.
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