पूर्व सशक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों से स्पष्टीकरण

मुख्य पार्षद थे खालिद अनवर, परशुराम प्रसाद, समीउर्रहमान मुंशी, रूबी सिंह व शहनाज थे सदस्य 15 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम, नहीं तो कार्रवाइ तय मधुबनी : नगर परिषद में चार अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा स्थायी करने व नगर पालिका भूमि की बंदोबस्ती में बरती गयी अनियमितता को लेकर नगर विकास एवं […]
मुख्य पार्षद थे खालिद अनवर, परशुराम प्रसाद, समीउर्रहमान मुंशी, रूबी सिंह व शहनाज थे सदस्य
15 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम, नहीं तो कार्रवाइ तय
मधुबनी : नगर परिषद में चार अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा स्थायी करने व नगर पालिका भूमि की बंदोबस्ती में बरती गयी अनियमितता को लेकर नगर विकास एवं आवास ने तत्कालीन मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी के बाद अब तत्कालीन सशक्त स्थायी समिति सदस्यों से भी स्पष्टीकरण मांगा है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव सह उपनिदेशक ने जांच प्रतिवेदन पर 15 दिनों में स्पष्टीकरण देने का कहा है.
स्पष्टीकरण नहीं देने पर नियमानुकूल कार्रवाई होगी. गौरतलब हो कि तत्कालीन सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों में मुख्य पार्षद खालिद अनवर, उपमुख्य पार्षद परशुराम प्रसाद, सदस्य रूबी सिंह, समीउर्रहमान मुंशी व शहनाज खातून शामिल थे. विभाग ने इन्हें समान रूप से दोषी माना है. विभाग ने मुख्य पार्षद सुनैना देवी द्वारा दायर परिवाद पत्र पर विभाग ने जांच दल गठित कर मामले की जांच करायी गयी थी. इस मामले में विभाग बिहार नगर पालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली 2010 के नियम 10 के अनुसार तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी व सशक्त स्थायी समिति सदस्य समान रूप से जिम्मेवार हैं.
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