नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक को 25 हजार जुर्माना
Updated at : 01 Sep 2019 5:41 AM (IST)
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मधुबनी : मोटर वाहन एक्ट के तहत लागू नये नियम का पालन आज से कराना होगा. डीटीओ सुशील कुमार ने कहा है कि नए नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माने की राशि देनी होगी. नए नियम के तहत जुर्माना की राशि नय नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन […]
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मधुबनी : मोटर वाहन एक्ट के तहत लागू नये नियम का पालन आज से कराना होगा. डीटीओ सुशील कुमार ने कहा है कि नए नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माने की राशि देनी होगी.
नए नियम के तहत जुर्माना की राशि
नय नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. बगैर हेलमेट या ओवरलोड दो पहिया वाहन पर तीन महीने के लिए ड्राईवर लाइसेंस को अयोग्य ठहराया जा सकता है. बगैर हेलमेट पर एक हजार एवं ओवर लोड पर दो हजार जुर्माना देना होगा.
नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार जुर्माना भरने के साथ साथ तीन साल की सजा हो सकती है. साथ ही जुबेनाईल एक्ट के तहत मामला भी चलेगा. परिवहन अथवा पुलिस विभाग द्वारा वाहन रोकने के आदेश के उल्लंघन पर अब 500 रुपये के बदले 2000 रुपये का जुर्माना चालक को लगेगा. साथ ही लाइसेंस के बिना अनधिकृत वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अब हिट एंड रन केस में सरकार पीड़ित के परिजन को दो लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी. वर्तमान में यह राशि 25 हजार था. लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढाकर 5000 रुपया किया गया है. ड्राइविंग अर्हता के बिना ड्राईव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपया किया गया है.
खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना एक हजार से बढाकर पांच हजार रुपया एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपया का जुर्माना का प्रावधान किया गया है. वाहनों में थर्ड पार्टी बीमा को जरूरी कर दिया गया है. ड्राइवर व क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंश होना आवश्यक कर दिया गया है. हादसे में मृत्यु होने पर 50 हजार से 5 लाख रुपये तक मुआवजा का प्रावधान किया गया है.
अज्ञात वाहन की टक्कर में मौत होने पर 25 हजार से दो लाख और घायल होने पर 12 से 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि नए नियम का अनुपालन सख्ती से कराया जायेगा.
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