मधुबनी:बिहारमें मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश मो. इशरत उल्लाह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस के बाद आरोपी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के नरकटिया निवासी विजय यादव को दफा 376 भादवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा चार में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
न्यायालय ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण यादव ने न्यायालय से आरोपी द्वारा कियेगये अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विजय दत्त ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार 31 मई 2014 की शाम पीड़िता अपने घर के दरवाजे पर सोयी थी. 9 बजे बगल के चापाकल पर पानी पीने के लिए गयी. इसी दौरान आरोपी विजय यादव एक अन्य के साथ मिलकर पीड़िता को उठाकर बांध पर ले जाकर दुष्कर्म किया था. पीड़िता के चिल्लाने पर एक राहगीर ने उसे घर पहुंचाया. बासोपट्टी थाना में पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
क्षतिपूर्ति देने का आदेश
न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को विक्टिम कम्पनेशसन अधिनियम के तहत उचित मुआवजा की राशि प्रदान करे.