दहेज हत्या में पति और ससुर को आजीवन सश्रम कारावास

Updated at : 31 Jul 2019 12:36 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति और ससुर को आजीवन सश्रम कारावास

सास और देवर को भी दस-दस वर्ष की मिली सजा, अंधरामठथाना क्षेत्र का है मामला एडीजे छह ने सुनाया फैसला मधुबनी : अंधरामठ थाना क्षेत्र में यमुना देवी की दहेज के लिए हुई हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने […]

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सास और देवर को भी दस-दस वर्ष की मिली सजा,

अंधरामठथाना क्षेत्र का है मामला

एडीजे छह ने सुनाया फैसला
मधुबनी : अंधरामठ थाना क्षेत्र में यमुना देवी की दहेज के लिए हुई हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी अंधरामठ निवासी ब्रह्मदेव गुप्ता (पति), देवलाल गुप्ता ससुर को दफा 304बी/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं इसी कांड के अन्य दो आरोपित गीता देवी (सास) व श्रवण गुप्ता (देवर) को दस-दस वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियेाजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया.
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