मधुबनी : आदेश के सात महीने के बाद भी कोर्ट में अंधरामठ थाना द्वारा केस डायरी नहीं भेजा गया. जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने गंभीरता से लेते हुए अंधरामठ थानाध्यक्ष को पांच दिन व उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता को दो दिन का वेतन काटने का आदेश दिया. साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.
लोक अभियोजक राजेंद्र राय के अनुसार लौकही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिकंदर प्रसाद मंडल द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों से संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का फोल्डर समय से निगरानी विभाग को जांच हेतु नहीं उपलब्ध कराने के आरोप में तत्कालीन धनछीहा पंचायत सचिव राम एकबाल महतो एवं जिरोगा पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार यादव पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसी मामले में उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा 25 जनवरी को ही न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था. लेकिन न्यायालय द्वारा आदेश के बाद भी अभी तक न्यायालय में केश डायरी नहीं सौंपा.