तीन थानाध्यक्षों को नोटिस एक का वेतन काटने का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Jul 2019 2:04 AM
मधुबनी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने योगदान लेते ही मामलों को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिया है. अपने योगदान के पहले ही दिन जमानत आवेदन में थाना द्वारा डायरी समय से नहीं भेजने पर तीन थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारीकिया है. वहीं अंधराठाढी थाना से संबंधित एक सत्रवाद मामले […]
मधुबनी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण ने योगदान लेते ही मामलों को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिया है. अपने योगदान के पहले ही दिन जमानत आवेदन में थाना द्वारा डायरी समय से नहीं भेजने पर तीन थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारीकिया है.
वहीं अंधराठाढी थाना से संबंधित एक सत्रवाद मामले तत्कालीन अनुसंधान कर्ता को 2000 रुपये उसके वेतन से काटने का आदेश दिया. लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि डायरी के लिए थाना को पत्र लिखा गया था. लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा डायरी नहीं भेजा गया. इसी को लेकर नियमित जमानत आवेदन संख्या 412/19 जो सकरी थाना कांड संख्या 93/19 से संबंधित है.
डायरी नहीं भेजने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1051/19 जो खजौली थाना कांड संख्या संख्या 30/19 एवं अग्रिम जमानत आवेदन 1051/19 जो बाबूबरही थाना कांड संख्या 72/19 से संबंधित है. डायरी नहीं भेजने पर उक्त दोनों थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया.
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